अमिताभ बच्चन ने GST डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलने के बाद 1.09 करोड़ रुपये के बकाया GST का भुगतान कर दिया है। बॉलीवुड सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को यह नोटिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की तरफ से दिया गया था। पिछले साल नवंबर में अमिताभ बच्चन ने 7.15 करोड़ रुपये के कीमत की एमएफटी की बिक्री की थी। अमिताभ बच्चन की मुश्किलें जीएसटी भुगतान के बाद भी कम नहीं होने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस की तरफ से जांच जारी रह सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में किए गए बदलाव के बाद अधिकृत संस्थाओं ने NFT से जुड़े लोगों के व्यापार का पता लगाना शुरू किया। 

इस पूरे टैक्स मामले पर अब तक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार एनएफटी पर 18% का जीएसटी देना होता है। NFT का पूरा नाम नॉन फंजीबल टोकन होता है।  जिन संपत्तियों की लेन-देन कैश या दूसरे ऑनलाइन तरीकों से नहीं हो सकती है, उन्हें नॉन फंजीबल कहते हैं। ये लेन-देन पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इस लेन-देन का जरिया टोकन होता है। यही वजह है कि इसे नॉन फंजीबल टोकन कहा जाता है।