बलरामपुर में 4 जनवरी को हुई पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या के मामले आज हत्या में शामिल सपा नेता जेबा रिजवान की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। जमानत याचिका जनपद एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की गई। इस हत्याकांड मे पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर उनकी बेटी जेबा रिज़वान व दामाद रमीज सहित 6 लोगो को पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक पूरे हत्याकांड के सूत्रधार पूर्व सांसद रिज़वान व उनके दामाद रमीज नियामत थे।


दो लोगों ने गला काटकर किया था कत्ल

घटना बीते 4 जनवरी को तुलसीपुर थाना क्षेत्र में अंजाम दी गयी थी। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सपा नेता फ़िरोज पप्पू को उनके घर के सामने ही दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्त्या कर दी गयी थी। हत्त्या के बाद से ही मृतक के परिजनों सहित पूरे तुलसीपुर इलाके में आक्रोश था जिसके चलते पुलिस भी बहुत फूंक फूंक कर काम कर रही थी। पुलिस ने 250 CCTV कैमरों की मदद से 100 लोगो से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर व उनके दामाद रमीज नियामत खा व बेटी जेबा रिजवान के सर्विलांस रेकॉर्ड से हत्त्यारो का पता लगाया जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद के लिए काम करने वाले मेराजुल, महफूज व शकील को गिरफ्तार कर लिया है।


पूर्व सांसद के दामाद ने बुलाया था घर

पुलिस के मुताबिक हत्त्यारो में महफूज और मेहराजुल को घटना से पहले पूर्व सांसद रिज़वान जहीर व उनके दामाद रमीज नियामत ने अपने आवास पर बुलाया था और वहीं हत्त्या की साजिश रची गयी थी। सपा नेता की फ़िरोज पप्पू की तुलसीपुर विधानसभा में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रमीज ने हत्त्या की साजिश रची थी। क्योंकि पूर्व सांसद की बेटी जेबा रिजवान भी तुलसीपुर विधानसभा से सपा के टिकट की दावेदार थी इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया ताकि जेबा रिज़वान को विधायक बनाया जा सके।

वकील ने कहा- स्वच्छ छवि की मालकिन है जेबा

पूरे मामले पर डीजीसी क्रिमिनल कुलदीप सिंह ने बताया कि आज फिरोज पप्पू हत्याकांड मामले में जेल में निरूद्ध पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान की जमानत याचिका की तारीख लगी हुई थी। जिस पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया जेबा रिजवान के अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि वह "एक महिला हैं और स्वच्छ छवि की पढ़ी लिखी नेता हैं उनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, फ़िरोज पप्पू की हत्त्या से जेबा को कोई फायदा होने वाला नही था" इस मामले में उन्हें चुनावी रंजिशन फसाया गया है। यह कहकर जेबा रिजवान के अधिवक्ता ने जमानत की गुहार लगाई। लेकिन जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दलील को पर्याप्त न पाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब जेबा रिजवान उच्च न्यायालय जा सकती है। आपको बता दें कि जेबा रिजवान पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी हैं और पिछली बार तुलसीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 43637 वोट पाकर वह दूसरे नंबर की रही थी। यहां से कैलाश नाथ शुक्ला को जीत हासिल हुई थी। इस बार जेबा रिजवान समाजवादी पार्टी में शामिल होकर दोबारा विधानसभा की तैयारी कर रही थी लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज होने से उनके विधानसभा जाने के सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

रिपोर्ट - एमपी यादव