महराजगंज।पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के गांवों को अपराध से मुक्त बनाने हेतु जनपद के प्रत्येक थानें द्वारा थाना क्षेत्र के गांवों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया।पुलिस अधीक्षक की मंशा है कि ग्रामवासियों को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना,पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार न आना पड़े अपितु स्थानीय पुलिस नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर ग्राम वासियों से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करें।जिससे की गांवों के छोटे-मोटे आपसी विवाद बड़ा रुप न ले सके,जिससे अपराध नियन्त्रित किया जा सके।रविवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में “ग्राम चौपाल” की आयोजन की गई। जिसके तहत 15:00 से 18:00 बजे तक सभी थाना क्षेत्रो में गांव की रंजीश चिन्हित कर जनपद के कुल 69 गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। तथा ग्राम चौपाल में भारी संख्या में स्थानीय पुरुष,महिलायें व बच्चों ने प्रतिभाग किया जिनसे स्थानीय पुलिस द्वारा संवाद स्थापित किया गया तथा स्थानीय ग्रामवासियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित पुलिस कर्मियो को निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से बाहरी व्यक्तियों के आवागमन तथा इंडो नेपाल सीमा पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि संज्ञान में आने पर इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस व सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराने की अपील की गई। ग्राम सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक गांव मे ही आयोजित करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया। 

ज्ञात हो कि पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच की दूरी कम करने तथा पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच बेहतर सम्बंध स्थापित करने के पुलिस की टीम गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन कर रही है। पुलिस विभाग की ओर से प्रत्येक थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक द्वारा वर्तमान में घटित हो रहे सायबर अपराधों, ऑनलाईन ठगी, बैंकिंग फॉड, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराध तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित यातायात के नियम की जानकारी देकर इन अपराधों से बचाव के तरीके बताए गए। सुरक्षित यातायात हेतु वाहन चालन के दौरान ओव्हर स्पीड से बचने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने हेतु निर्देश दिया गया। इसी प्रकार अपराधों से दूर रहने किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लेने, कानून का पालन करने, 18 वर्ष से कम उम्र के युवक-युवितियों की शादी नहीं कराने तथा गांव में आने वाले बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों व उनके गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस व प्रशासन को दिये जाने हेतु जागरूक किया गया।