आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी श्रावस्ती के निर्देश के क्रम में जनपद श्रावस्ती के समस्त विनिर्णाण प्रतिष्ठानों के प्रोपाईटर /डाइरेक्टर /नामिनी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप), 31 मई 2023, के पूर्व FosCos Portal के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करें। वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत विनिर्माण (राईस मिलर,आटा, मिलर, नमकीन, कचरी, वैवरेजेज, मिल्क, पेय जल पैकेजिंग व अन्य) रिलेबलर, रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होगे। 

1- रिर्टन केवल ऑनलाईन दाखिल किये जा सकेगें। 

2- ऑनलाइन रिर्टन दाखिल किये जाने हेतु वेवसाइट http://foscos.fssai.gov.in है।

3- अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा।

4- वार्षिक रिटर्न ई-मेल व व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नहीं किये जायेगे।

5- वार्षिक रिर्टन विलम्ब (31 मई 2023 के पश्चात) से दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100/- बिलम्ब शुल्क ऑनलाइन देय होगा।

6- वार्षिक रिर्टन दाखिल किये बिना लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।

7- हेल्प लाइन नम्बर कॉल /1800112100 एवं ई-मेल helpdesk.foscos.fssai.gov.in