श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ पांच वर्ष पूर्व छेड़छाड़ की घटना हुई थी। मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को चार वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र की पंद्रह वर्षीय किशोरी 20 जुलाई 2017 की शाम को गांव के बाहर अपने खेत के मेड़ पर घास काट रही थी। तभी गांव के ही कुलदीप वर्मा ने किशोरी को अकेला देखकर उसे पीछे से दबोच लिया व छेड़छाड़ करने लगा।

किशोरी ने इसका विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घर आकर किशोरी ने घटना की सारी जानकारी परिवारीजनों को दिया। किशोरी की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने आरोपी कुलदीप वर्मा पर दोष सिद्ध करते हुए उसे चार वर्ष की साश्रम कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी कुलदीप वर्मा को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।