बस्ती: रुधौली थाने में नए आपराधिक कानून पर विशेष कार्यशाला का आयोजन: SHO विजय दुबे ने दी विस्तृत जानकारी

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ये कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित
बस्ती के रुधौली थाना परिसर में 25 अक्टूबर 2025 को नए कानूनों पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुलिसकर्मियों और नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यशाला का आयोजन प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार दुबे की देखरेख में हुआ।

उन्होंने उपस्थित लोगों को नए कानूनों के तहत महिला संबंधी अपराधों, मॉब लिंचिंग, आतंकवाद और संगठित अपराधों जैसे विषयों पर जोड़े गए विशेष प्रावधानों के बारे में बताया।निरीक्षक दुबे ने बताया कि ये नए कानून दंड आधारित न होकर न्याय आधारित प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब विवेचना में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक साक्ष्य को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।इस अवसर पर थाना क्षेत्र के रवि जायसवाल, सुमित त्रिपाठी, अशोक कुमार, अर्पित, पंकज सिंह सहित कई अन्य नागरिक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जागरूकता के क्रम में किया गया कार्यशाला का आयोजन

आज दिनांक 25.10.2025 को थाना रूधौली पर भारत के नए कानून के जागरूकता के कार्यशाला के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक थाना रूधौली विजय कुमार के द्वारा नए कानून के बारे में जानकारी दिया गया। जिसमें भारतीय न्याय संघीता 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023,भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में लोगों को बताया गया। महिला संबंधी अपराधों में किए गए विशेष प्रावधानों मॉब लिंचिंग आतंकवाद जैसे प्रावधानों को जोड़ने विवेचना में डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक evidence फॉरेंसिक साक्ष  को समाहित करने संगठित अपराधों के बारे में नए कानून दंड आधारित न होकर न्याय आधारित है भारत की सभ्यता संस्कृति कलर पर आधारित एक कानून हैप्रावधान किया गया है जिसमें थाना क्षेत्र के रवि जायसवाल, सुमित त्रिपाठी, अशोक कुमार, अर्पित, पंकज सिंह आदि लोग मौजूद रहे।