श्रावस्ती में 22 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। यह मामला अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस रखने से जुड़ा है। कोर्ट ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी। घटना साल 2004 की है, जब सिरसिया थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जुड़पनिया गांव के ठप्पू उर्फ लाल बहादुर के पास से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस पकड़े थे। सुनवाई के बाद गुरुवार को श्रावस्ती कोर्ट ने ठप्पू उर्फ लाल बहादुर को दोषी माना और उसे जेल में बिताई गई अवधि की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत पुराने मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी कर रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी की निगरानी में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और वकीलों ने इस केस में मजबूत पैरवी की।
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