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पत्नी की हत्या के आरोप में 13 साल जेल में रहा, हाईकोर्ट ने किया बरी

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में 13 साल से जेल में बंद और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपी पति को बरी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एडीजे, जयपुर के 26 अप्रैल, 2017 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अदालत ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश रामभरोस साहनी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले के साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह से नहीं जोड पाया है, जिससे साबित हो सके कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। अदालत ने माना कि घटना के बाद याचिकाकर्ता का कुछ समय के लिए मौके पर नहीं होना अन्य परिस्थितियों की पर्याप्त पुष्टि के अभाव में अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

मामले से जुडे अधिवक्ता एचके सैनी ने बताया की अपीलार्थी 25 जून 2013 से ही जेल में बंद था। अपील में निचली कोर्ट के उम्रकैद की सजा देने वाले आदेश को चुनौती दी थी। अपील में कहा गया कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभियोजन अपीलार्थी और मृतका के बीच अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति को विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं कर पाया है। इसके अलावा कथित चाकू और खून लगे कपड़ों की बरामदगी को लेकर भी गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। ऐसे में निचली कोर्ट का आदेश रद्द कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए। गौरतलब है कि नाहरगढ़ थाना इलाके में 18 जून 2013 को एक महिला का शव उसके कमरे में मिला था। पुलिस ने इस मामले में उसके पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान पेश किया था। एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपीलार्थी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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