श्रावस्ती जिले में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब पराली जलाते पकड़े जाने पर किसानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चंद्र चौधरी ने बताया कि जिले में धान की कटाई और मड़ाई का काम तेजी से चल रहा है। कई किसान कंबाइन से कटाई के बाद पराली को अनुपयोगी मानकर जला देते हैं। इससे वातावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम होती है।
उन्होंने जानकारी दी कि पराली जलाने वालों पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। दो एकड़ से कम भूमि की पराली जलाने पर 5,000 रुपए, दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से अधिक भूमि की पराली जलाने पर 30 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं। इसके बजाय, इसका उपयोग पशु चारे, खाद और जैविक खाद बनाने में करें। ऐसा न करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

















