डुप्लिकेट मतदाताओं पर अब लगेगा ‘डबल स्टार’ निशान, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त की घोषणा

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Pic/Satej Shinde

राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) ने घोषणा की है कि मतदाता सूचियों में डुप्लिकेट नामों की पहचान के लिए अब ‘डबल स्टार’ निशान लगाया जाएगा. यह प्रक्रिया बीएमसी चुनावों सहित सभी स्थानीय निकाय चुनावों में लागू होगी.

मतदाता सूचियों में डुप्लिकेट नामों को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों, दोनों की बढ़ती शिकायतों के बीच, राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) ने घोषणा की है कि अब ऐसी प्रविष्टियों पर `डबल स्टार` का निशान लगाया जाएगा, जिसमें BMC चुनावों के लिए इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूची भी शामिल है.

इस प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि एक बार डुप्लिकेट प्रविष्टि चिह्नित हो जाने पर, संबंधित अधिकारी मतदाता से संपर्क करेंगे और उससे पूछेंगे कि वे कहाँ मतदान करना चाहेंगे. राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “एक बार जब कोई मतदाता मतदान केंद्र चुन लेता है, तो उसका उल्लेख मतदाता सूची में कर दिया जाएगा. और वे सभी अन्य स्थान जहाँ नाम कई बार दिखाई दिया है, मतदान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.”

राज्य चुनाव आयुक्त ने मंगलवार को मुंबई में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी. इन स्थानीय निकायों के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा और परिणाम एक दिन बाद (3 दिसंबर) घोषित किए जाएँगे.

डुप्लिकेट नामों को चिह्नित करने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने दावा किया कि जिन मामलों में मतदाता जवाब नहीं देता है, उन्हें एक वचन देना होगा कि वे किसी विशेष मतदान केंद्र पर ही मतदान करेंगे, अन्यत्र नहीं. यह पूछे जाने पर कि क्या यह प्रक्रिया सभी स्थानीय निकाय चुनावों में लागू होगी, वाघमारे ने कहा, “यह प्रक्रिया बीएमसी सहित सभी चुनावों में लागू होगी. हमारे पास डुप्लिकेट नामों की पहचान करने का एक उपकरण है.”

मतदाता सूची में डुप्लिकेट नामों के बारे में पूछे जाने पर, राज्य चुनाव आयोग ने कहा, “फिलहाल, हमने इसे संभावित दुबार [डुप्लिकेट नाम] कहा है. मतदान के दिन से केवल दो दिन पहले, हमारे पास डुप्लिकेट मतदाताओं की सही संख्या होगी.”

इसके अलावा, मतदाता सूची की अंतिम तिथि में विस्तार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. वाघमारे ने कहा, “विपक्ष ने मांग की थी कि 1 जुलाई (कट-ऑफ तिथि) के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए. तदनुसार, 15 अक्टूबर की कट-ऑफ तिथि सुझाई गई थी. हमने भारत के चुनाव आयोग को यह संदेश दे दिया है. अभी तक, इस पर कोई अपडेट नहीं है. एक बार प्रगति हो जाने पर, हम कट-ऑफ तिथि के बारे में आगे निर्णय लेंगे.”

विपक्ष ने स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट के इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया है. इस मांग पर बोलते हुए, वाघमारे ने कहा कि व्यवस्था और नियम पुस्तिका में इसका कोई प्रावधान नहीं है. राज्य चुनाव आयोग ने कहा, “कई स्थानीय निकाय चुनावों में, बहुपद और प्रभाग (वार्ड) प्रणाली होती है. कई पदों और उम्मीदवारों के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल संभव नहीं है. इसलिए, तकनीकी रूप से, स्थानीय निकाय चुनावों में इसका इस्तेमाल संभव नहीं है.”

एसईसी की घोषणा के तुरंत बाद, शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब ने स्टार मार्किंग को लेकर चिंता व्यक्त की और चुनाव आयोग द्वारा दोहराए गए नामों से निपटने के लिए शुरू की गई नई पद्धति के सफल कार्यान्वयन को लेकर संशय व्यक्त किया. “अगर एक नाम पालघर में और दूसरा मुंबई में पंजीकृत है, तो चुनाव अधिकारी ऐसे मतदाताओं की पहचान कैसे करेंगे?” परब ने सवाल उठाया और आग्रह किया कि जब तक मतदाता सूची में त्रुटियों को ठीक नहीं किया जाता, तब तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए.

सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है – महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनावों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा.

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07 July,2023 10:20 AM IST | New York | ANI
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