डीआईजी ने दी जानकारी
जानकारी देते हुए डीआईजी नैथानी ने बताया कि CEIR पोर्टल पर Block Stolen/Lost Mobile विकल्प के माध्यम से मोबाइल की शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत के लिए एफआईआर नंबर, पहचान पत्र और खरीद की रसीद आवश्यक है।
शिकायत दर्ज होते ही IMEI नंबर सभी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क पर 24 घंटे में ब्लॉक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी या गुम मोबाइल में नई सिम डालता है, तो सर्विस प्रोवाइडर तत्काल उसकी लोकेशन और नंबर की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है।
थाना पुलिस तुरंत करती है कार्रवाई
थाना पुलिस पोर्टल रिपोर्ट देखकर तुरंत कार्रवाई करती है और मोबाइल बरामद होने के बाद जानकारी अपडेट की जाती है। डीआईजी ने सभी थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, पोर्टल संचालन की ट्रेनिंग देने और जनता को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया व कार्यक्रमों का उपयोग करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि पोर्टल की मदद से मोबाइल रिकवरी की प्रक्रिया तेज हुई है और पीड़ितों को तुरंत राहत मिल रही है।












