म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनाव के लिए कैंपेनिंग का समय 1 दिसंबर रात 10 बजे तक

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म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के आम चुनाव के लिए वोटिंग 2 दिसंबर, 2025 को होगी, और इसके लिए पब्लिक कैंपेनिंग का समय ‘महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत और इंडस्ट्रियल टाउन एक्ट, 1965’ के नियमों के अनुसार 1 दिसंबर, 2025 रात 10 बजे तक होगा।(The campaigning period for Municipal Council and Nagar Panchayat elections is till 10 pm on December 1.)

राज्य में लोकल बॉडीज़ के चुनाव संबंधित कानूनों के नियमों के अनुसार होते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव से जुड़े कानून में पब्लिक कैंपेनिंग का समय तय किया गया है।

इसके अनुसार, वोटिंग शुरू होने से एक दिन पहले, यानी 1 दिसंबर, 2025 को रात 10 बजे से कैंपेनिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। उसके बाद, कैंपेन मीटिंग, मार्च और लाउडस्पीकर की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही, चुनाव प्रचार से जुड़े विज्ञापन पब्लिश या ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाएंगे।

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