सरकार ने दी परमिशन
सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन और यूपी कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन को स्वीकृति दी है। इन संशोधनों के लागू होने के बाद कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक सरल और अभ्यर्थी-हितैषी बन जाएगी।
अब तक की व्यवस्था में गलत उत्तर देने पर अंक कटने का प्रावधान था, जिसके चलते कई उम्मीदवार डर के कारण सवाल छोड़ देते थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होता था। नए नियम के लागू होने से उम्मीदवार बिना दबाव के अधिक प्रश्न हल कर सकेंगे, जिससे सही उत्तरों की संख्या बढ़ने और बेहतर मेरिट तैयार होने की संभावना है।
इसलिए लिया गया फैसला
सरकार का मानना है कि यह बदलाव प्रतियोगी परीक्षाओं में आत्मविश्वास बढ़ाएगा और योग्य अभ्यर्थियों को आगे आने का पूरा अवसर देगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही इस संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद आने वाली सभी कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्तियों में यह नया नियम लागू किया जाएगा।
कुल मिलाकर, यह फैसला उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पुलिस और जेल विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ परीक्षा का डर कम होगा, बल्कि प्रतियोगिता में निष्पक्षता और भागीदारी भी बढ़ेगी।












