दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला
पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने यूपी पुलिस के सिपाही रोहित कुमार के परिजनों को 83.89 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा वर्ष 2021 में मेरठ के शामली रोड पर फुगाना गेट गांव के पास हुआ था।
अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह माना गया कि दुर्घटना सामने से आ रही बाइक चालक की लापरवाही के कारण हुई। आदेश में कहा गया कि आरोपी बाइक सवार गलत दिशा में वाहन चला रहा था, जिसके चलते आमने-सामने की भीषण टक्कर हुई। इस टक्कर में 28 वर्षीय रोहित कुमार को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।
मामले की सुनवाई पीठासीन अधिकारी विजय कुमार कर रहे थे। अधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सड़क की गलत दिशा में वाहन चलाना स्वयं में गंभीर लापरवाही है, जब तक कि उसके पीछे कोई ठोस कारण न हो — और इस मामले में ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया।
ऐसे हुआ मुआवजे का फैसला
रिकॉर्ड के अनुसार, रोहित कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में स्थायी कर्मचारी थे। उनकी उम्र और स्थायी नौकरी को ध्यान में रखते हुए अधिकरण ने उनकी आय में 50 प्रतिशत भविष्यगत वृद्धि जोड़कर मुआवजे की गणना की। इसी आधार पर कुल 83.89 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई, जो उनके परिवार के लिए आर्थिक संबल का काम करेगी।













