उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने 9 मार्च 2026 से सर्दियों की वर्दी पहनने को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 9 मार्च से दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी और रात के समय आवश्यकतानुसार व स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार सर्दियों की वर्दी पहनने का प्रावधान होगा। वहीं 22 मार्च 2026 से दिन व रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
जारी किया गया आदेश
यह आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में संबंधित अधिकारियों को वर्दी परिवर्तन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे और इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
इस आदेश के तहत सभी पुलिस अधिकारीगण एवं कर्मचारिगण को 9 मार्च से ग्रीष्मकालीन और सर्दियों की वर्दी के प्रावधान का पालन करना होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियम प्रदेश भर में लागू होगा और इसका उल्लंघन कड़ाई से वर्जित होगा।
इस आदेश की कॉपी सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जोनल और क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशकों को भेज दी गई है ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करा सकें।
इसलिए जारी हुआ आदेश
यह कदम मौसम के बदलते प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। अब 9 मार्च से पुलिस कर्मी मौसम के अनुसार वर्दी पहन सकेंगे और 22 मार्च से ग्रीष्मकालीन वर्दी पूरी तरह से लागू हो जाएगी।













