
श्रावस्ती में नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने गुरुवार रात 7 बजे फैसले की जानकारी दी। यह कार्रवाई ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद हुई। 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा मामला कोतवाली भिनगा क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक, सिरसिया थाना क्षेत्र के काजी पुरवा निवासी रवि कुमार पुत्र गंगाराम ने वादी की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न किया था। प्रभावी पैरवी के बाद दोषी करार मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 3 सितंबर 2026 को एएसजे/स्पेशल पॉक्सो न्यायालय श्रावस्ती ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी कर रहे मामलों की निगरानी पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह, संबंधित थाना प्रभारियों और कोर्ट पैरोकारों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए।
































