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गोण्डा में कूटरचित दानपत्र बनाकर 25 लाख रुपये का ऋण लेने का आरोप, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

गोण्डा: थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कूटरचित दानपत्र तैयार कर भूमि के संबंध में धोखाधड़ी एवं ऋण प्राप्त करने के मामले में वांछित अभियुक्त सतई पुत्र किन्ने निवासी महारानीगंज को 19 सितंबर 2026 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 910/2025 में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता राम प्रकाश गुप्ता ने तहरीर में बताया था कि उन्होंने ग्राम गिर्द गोण्डा ग्रामीण स्थित गाटा संख्या 130, क्षेत्रफल 0.0850 हेक्टेयर भूमि को 7 जुलाई 2004 को पंजीकृत बैनामे के जरिए खरीदा था। बैनामे के बाद उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया था और उनके अनुसार वह भूमि पर लगातार कब्जे व अधिकार में चले आ रहे हैं।

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आरोप है कि सतई और उसकी पत्नी किरन ने उक्त भूमि के संबंध में कूटरचित दानपत्र तैयार कराया और उसे 8 मई 2025 को पंजीकृत कराया। इसके बाद इसी दानपत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा गोण्डा में ऋण के लिए आवेदन किया गया तथा करीब 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया गया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव, कांस्टेबल विवेक रावत और कांस्टेबल उत्तम दीक्षित शामिल रहे।

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