बस्ती जिले में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने पाक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पैरवी सेल बस्ती और थाना कोतवाली पुलिस के मजबूत पक्ष की बदौलत 28 अक्टूबर 2026 को अदालत ने यह फैसला सुनाया। 2016 में दर्ज हुआ था नाबालिग से अपराध का मामला पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह मामला 28 दिसंबर 2016 का है। वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में अभियुक्त मोहन पुत्र बुधई (निवासी कलानी गोला, थाना गोरखपुर, जनपद गोरखपुर) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में नाबालिग से संबंधित अपराध की गंभीरता को देखते हुए पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने मजबूत पैरवी कर कोर्ट में पेश किए साक्ष्य मामले की विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला इसी प्रभावी कानूनी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य न्यायालय, पाक्सो एक्ट) बस्ती ने 28 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त मोहन को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत बस्ती पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है।
बस्ती में पाक्सो के आरोपी को 10 साल की सजा:ऑपरेशन कन्विक्शन में कार्रवाई, 20 हजार जुर्माना भी लगा
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