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नगीना सांसद चंद्रशेखर पर रेप केस: कोर्ट का 23 अक्टूबर तक जांच पूरी करने का निर्देश

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नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म केस में दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए अगली सुनवाई तक का समय दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को हर हाल में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

इसके लिए न्यायालय ने सम्बन्धित डीसीपी को नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। आज इस मामले में जांच अधिकारी मंजू चाहर ने जांच पूरी करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की। इसका शिकायतकर्ता की वकील ने कड़ा एतराज जताया। उसके बाद न्यायालय ने जांच अधिकारी को 23 अक्टूबर तक हर हाल में जांच पूरी करने को कहा।

एक दलित एक्टिविस्ट युवती ने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। उसके वकील ने न्यायालय से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की। न्यायालय ने 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। उसके बाद दो सितंबर को जांच अधिकारी ने कहा कि उसे शिकायत की कापी नहीं मिली है, इसलिए जांच शुरू नहीं की जा सकी। 18 सितंबर को कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज भी जांच अधिकारी की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

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