गैंगस्टर अपराधी की अपराध से अर्जित लगभग 10 लाख रूपए की सम्पत्ति की गई कुर्क/जब्त।*

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श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर महोदय के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में तथा नायब तहसीलदार श्री शिवेन्द्र पटेल, थानाध्यक्ष ललिया व थानाध्यक्ष मह0तराई के नेतृत्व में-

 

जनपद बलरामपुर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महराजगंज तराई क्षेत्र अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय बलरामपुर के वाद संख्या 722/2025 व बलरामपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरान्त दिनाँक-01.09.2025 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 112/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अपराधी बंगाली पुत्र सोनपाल नि0 बंजाराटोला थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर की थाना मह0तराई क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है को आज दिनांक 22.09.2025 को कुर्क/जब्त किया गया जिनका विवरण निम्नवत है-

 

गाटा संख्या- 951 रकबा 1307.63 वर्ग फिट जिसमें एक फूस का छप्पर रखा हुआ है

 

उपर्युक्त जब्त/कुर्क सम्पत्ति की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रूपया है।

 

टीम का विवरण

  1. (श्री शिवेंद्र पटेल) नायब तहसीलदार तुलसीपुर

  2. श्री सत्येन्द्र वर्मा (थानाध्यक्ष ललिया)

3.श्री अखिलेश पाण्डेय (महाराजगंज तराई)

4.उ0नि0 श्री प्रतीक पाण्डेय

  1. हे0का0 धर्मवीर सिंह

  2. हे0का0 राकेश मौर्या

7.का0 संजीव चौधरी

  1. का0 कपिल यादव