बहराइच। करीब 21 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-02 के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त किशोर यादव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले में नामजद प्यारेलाल, भजन और राधेश्याम को दोषमुक्त कर दिया गया।
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— Mnt News Bharat (@mntnewsbharat) October 5, 2026
















