श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मजबूत पैरवी के बाद, जेएम श्रावस्ती की अदालत ने सिरसिया निवासी कलाम खां पुत्र जमालुद्दीन को दोषी पाया। यह फैसला 15 सितंबर 2026 को आया। यह मामला सिरसिया थाने में एनसीआर संख्या 01/2017 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें आईपीसी की धारा 323 और 504 लगाई गई थी। अभियुक्त पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप था। कोर्ट ने अभियुक्त को कोर्ट उठने तक की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पहचान किए गए मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की जा रही है। इस मामले की निगरानी पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर की गई थी।
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