‘अभिषेक बनर्जी की याचिका पर विचार करे कलकत्ता हाई कोर्ट ‘, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत दी और कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि वह उनके खिलाफ चल रही जांच और मामलों से जुड़े मीडिया ट्रायल के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायाधीश जायमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फिर से खुलने पर बनर्जी इस मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने बताया कि हाई कोर्ट में इस मामले पर केवल एक बार सुनवाई हुई थी, तब याचिकाकर्ता को बताया गया था कि उनके पास रोस्टर नहीं है।

आलम ने कहा, ‘तब से मैंने हाई कोर्ट के सामने तीन बार इस मामले का जिक्र किया है, लेकिन याचिका पर अबतक सुनवाई नहीं हुई, जबकि मेरे अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।’ उन्होंने दलील दी कि इस अदालत ने कई फैसलों में यह माना है कि निर्दोष होने की धारणा को मीडिया ट्रायल के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता।

बेंच ने ध्यान दिया कि छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को हाई कोर्ट फिर से खुल रहा है, और याचिकाकर्ता के पास यह छूट है कि वह अंतरिम राहत पर विचार के लिए इस मामले का जिक्र कर सके। बेंच ने हाई कोर्ट से बनर्जी की याचिका पर विचार करने को कहा।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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