सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा के मुद्दे की जांच करे NMC

0
3

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को निर्देश दिया कि वह डॉक्टरों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अनिवार्य ग्रामीण सेवा के मुद्दे पर विचार करे।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा का मुद्दा उठाया गया था।

पीठ ने कहा-” हम एनएमसी को निर्देश देते हैं कि वह एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने वाले डाक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा के मुद्दे की जांच करे।”

इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर तय की गई है। मई 2024 में शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के एक डीम्ड विश्वविद्यालय में निजी सीटों से स्नातक होने वाले कुछ एमबीबीएस छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई थी।

याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा आयुक्त से यह निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अनिवार्य ग्रामीण सेवा के संबंध में शपथ-पत्र देने के लिए मजबूर किए बिना आवश्यक ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) जारी किया जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here