बस्ती में 9 साल बाद वाहन बीमा क्लेम पर फैसला:ओरिएंटल इंश्योरेंस को 9.25 लाख देने का आदेश

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बस्ती में वाहन दुर्घटना के बाद बीमा क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। कंपनी को वाहन मालिक अवध किशोर गुप्ता को 9 लाख 25 हजार रुपये देने होंगे। भुगतान के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आयोग ने कंपनी के शाखा प्रबंधक और लखनऊ स्थित मंडलीय महाप्रबंधक को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मंगल डॉ. बाजार निवासी अवध किशोर गुप्ता ने अधिवक्ता संजीव भट्टाचार्य के जरिए आयोग में शिकायत की थी। पॉलिसी में वाहन का बीमित घोषित उन्होंने अपने वाहन का 11 नवंबर 2016 से 10 नवंबर 2017 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। इसके लिए 27,253 रुपये प्रीमियम दिया था। पॉलिसी में वाहन का बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) 4 लाख रुपये था। शिकायत के मुताबिक, 20 मार्च 2017 को शाम करीब 7 बजे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय अवध किशोर गुप्ता के बेटे अमर गुप्ता वाहन चला रहे थे। कंपनी ने सर्वेयर से जांच भी कराई उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। दुर्घटना की सूचना पुलिस और बीमा कंपनी को दी गई। कंपनी ने सर्वेयर से जांच भी कराई, लेकिन क्लेम का भुगतान नहीं किया। अवध किशोर गुप्ता ने कहा कि भुगतान के लिए उन्हें बस्ती और लखनऊ स्थित कंपनी के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। दुर्घटनाग्रस्त वाहन टाटा वर्कशॉप में खड़ा था, जहां रोज 100 रुपये पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा था। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।

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