बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव में विवाहिता गुलिस्ता खातून की मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतका के पिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गौरा गांव निवासी मो. रफीक की 31 वर्षीय पत्नी गुलिस्ता की मंगलवार, 27 अक्टूबर को मौत हो गई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद गुलिस्ता की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज ले गए। वहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मृतका के पिता मो. नजीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब पांच साल पहले गौरा गांव निवासी रफीक से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। पिता के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे दहेज को लेकर गुलिस्ता को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति रफीक, ससुर नवीजान, सास सैदुन्नीसा और मौसी सायहवा खातून के खिलाफ बीएनएस की धारा 80(2), 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच सीओ कलवारी बृजेश सिंह कर रहे हैं।
बस्ती में विवाहिता की मौत का मामला:दहेज उत्पीड़न का आरोप, पति समेत चार के खिलाफ केस दर्ज
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