भिनगा में विधिक सहायता शिविर:अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

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श्रावस्ती के भिनगा तहसील सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लघु विधिक सहायता एवं सेवा शिविर लगाया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पात्र लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया ने की। अनुप्रिया ने कहा कि तेज, सस्ता और आसानी से मिलने वाला न्याय हर नागरिक का अधिकार है। गरीबी, अशिक्षा या कानूनी जानकारी न होने के कारण किसी को न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, मजदूरी का भुगतान न मिलने और पारिवारिक विवादों में कानूनी जानकारी को जरूरी बताया। जिला प्रोबेशन कार्यालय के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना समेत अन्य सहायता योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान या उसके बाद परिवार के मुखिया की मृत्यु से प्रभावित पात्र बच्चों को तय नियमों के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. शफीकुर रहमान ने बीमारियों से बचाव और टीकाकरण के बारे में बताया। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अशोक कुमार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर बनवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होती। तहसीलदार भिनगा ने बताया कि कृषि भूमि के खातेदार की दुर्घटना या सर्पदंश से मृत्यु होने पर योजना के नियमों और पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है। शिविर में राजस्व, श्रम, पंचायती राज, विकास, आवास, डूडा, पुलिस, कृषि, बैंकिंग, युवा कल्याण, वन, बिजली, नगर पालिका, समाज कल्याण, कौशल विकास, परिवहन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, शिक्षा, पशुपालन, महिला एवं बाल कल्याण और खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया ने बताया कि 1 नवंबर 2026, रविवार को सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर लगेगा। उन्होंने आम लोगों से शिविर में पहुंचकर विभागों की योजनाओं की जानकारी लेने और पात्रता के अनुसार लाभ उठाने की अपील की।

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