पीटीआई, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक नया मोड़ लाते हुए शिवसेना पर अधिकार की कानूनी लड़ाई अब अपने निर्णायक दौर की ओर बढ़ रही है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के उस फैसले का पूरी मजबूती से बचाव किया, जिसमें आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था और उसे ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न सौंपा था।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल ने अपनी दलीलें रखीं।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के पास साल 2011 के संविधान के अलावा किसी भी अन्य संशोधित संविधान के जमा होने का “एक भी सबूत नहीं” है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि साल 2011 में पार्टी का जो संविधान चुनाव आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया था, वही एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज रिकॉर्ड में मौजूद है।
बहस के दौरान आंतरिक लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कौल ने कहा कि राजनीतिक दल देश के “लोकतांत्रिक पिरामिड का आधार” हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि दल खुद अपने भीतर भी पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें।
उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर आंतरिक चुनाव न कराना और पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करना राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के दावों को कमजोर करता है।
दूसरी ओर, विरोधी गुट की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि क्या चुनाव आयोग को विधायक अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर विधानसभा स्पीकर के फैसले का इंतजार करना चाहिए था? इस पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए शिंदे गुट ने दलील दी कि अयोग्यता याचिका दाखिल होना और उसका परिणाम आना दोनों पूरी तरह से अलग प्रक्रियाएं हैं। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक विधायकों को अपने सभी वैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का पूरा हक प्राप्त रहता है।
वरिष्ठ वकील ने उन आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि चुनाव आयोग ने संगठनात्मक नियंत्रण के विवादों में पार्टी संविधान की जांच करके कोई नई कार्यशैली अपनाई है।
उन्होंने कहा कि आयोग लंबे समय से इस तरह के मामलों में पार्टी संविधान की समीक्षा करता आया है। इस मामले में सुनवाई फिलहाल पूरी नहीं हो सकी है और कोर्ट में आगे की कार्यवाही गुरुवार को भी जारी रहेगी।
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— Mnt News Bharat (@mntnewsbharat) October 5, 2026



















