कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिता की संपत्ति पर बेटी का जन्मसिद्ध अधिकार तभी है, जब वह पैतृक हो।
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— Mnt News Bharat (@mntnewsbharat) October 5, 2026





















