हत्या के मामले में गोपी शर्मा को उम्रकैद:बस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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बस्ती। हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी गोपी शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती ने 30 अक्टूबर को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी से हत्या के मामले में दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली है।
पुलिस के अनुसार, 25 अप्रैल 2025 को वादी की तहरीर पर थाना परसरामपुर में गोपी शर्मा पुत्र पित्तरदीन निवासी निपनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और थाना परसरामपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप 30 अक्टूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त गोपी शर्मा को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पैरवी सेल और संबंधित थानों की पुलिस न्यायालय में मामलों की नियमित पैरवी कर रही है।

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