हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा:बस्ती कोर्ट ने 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया; परसरामपुर थाने में 2025 में दर्ज हुआ था केस

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल और परसरामपुर पुलिस की पैरवी के बाद बस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी गोपी शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला 30 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया।
गोपी शर्मा, पित्तरदीन का बेटा है और बस्ती जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र के निपनिया गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ 25 अप्रैल 2025 को परसरामपुर थाने में केस दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, केस वादी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 351(2) के तहत दर्ज हुआ था। जांच पूरी होने के बाद विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और परसरामपुर पुलिस ने मामले की पैरवी की।

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