श्रावस्ती में पुराने मारपीट मामलों में 4 दोषी करार:पहले केस में 1-1 हजार और दूसरे में 2-2 हजार रुपए जुर्माना

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श्रावस्ती में 38 और 19 साल पुराने मारपीट के दो मामलों में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया। दोनों मामलों में अदालत ने आरोपियों को सिर्फ कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। पुलिस विभाग ने शनिवार रात्रि 7:00 बजे से 8:00 के बीच बताया की पहले मामले में प्रत्येक आरोपी पर 1-1 हजार और दूसरे में 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।ये दोनों मामले ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सामने आए।
पहला मामला इकौना थाने में 1988 में दर्ज हुआ था। आरोप था कि बसनेटा निवासी राम प्रताप पुत्र कल्पनाथ और रामभवन पुत्र भैखनाथ ने वादी के घर में घुसकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।वहीं JM-01 बहराइच कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें कोर्ट उठने तक की सजा और प्रत्येक पर 1-1 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
दूसरा मामला सोनवा थाने में 2007 में दर्ज हुआ था। कमलानाथ निवासी मेघनाथ उर्फ लोकनाथ और हग्गू उर्फ शिवनाथ पर वादी के घर के सामने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।वहीं ACJM/FTC श्रावस्ती कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें कोर्ट उठने तक की सजा और प्रत्येक पर 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी इन मामलों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने थाना प्रभारियों और पैरोकारों को अदालत में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे। पुलिस के मुताबिक, मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की पैरवी से दोनों मामलों में दोषसिद्धि हुई।

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