श्रावस्ती के गिलौला थाने में 2014 में दर्ज अवैध चाकू बरामदगी के एक मामले में करीब 14 साल बाद अदालत का फैसला आया है। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे न्यायालय उठने तक की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला गिलौला थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1914/2014 से जुड़ा है। सरकारी वकील के मुताबिक, आरोपी जीवन यादव (सुमिरन का बेटा), जो भीखमपुर हुलहिया, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती का रहने वाला है, उसके पास से एक अवैध चाकू मिला था। इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मजबूत पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल, जिला सरकारी वकील और कोर्ट पैरोकार की पैरवी के बाद 16 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम), श्रावस्ती की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की जेल के साथ 500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, अहम और चिह्नित मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रदेश स्तर पर ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुराने मामलों में मजबूत पैरवी करके आरोपियों को अदालत से सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी की देखरेख और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के निर्देश पर संबंधित थाना प्रभारियों और पैरोकारों को अदालत में मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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