उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने विशेश्वरगंज के जनसूचना अधिकारी और खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना कायम रखा है। यह कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी न देने और आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर की गई है। जुर्माने की रकम अधिकारी के वेतन से तीन बराबर किस्तों में काटी जाएगी। शिकायतकर्ता उदय प्रताप ने 22 दिसंबर 2023 को विशेश्वरगंज बीडीओ से जानकारी मांगी थी। सूचना न मिलने पर उन्होंने पहली और दूसरी अपील की। आयोग ने कई नोटिस भेजे, लेकिन अधिकारी ने न तो जानकारी दी और न ही कोई सफाई पेश की। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को धारा 20(1) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बाद में भी जवाब न मिलने पर आयोग ने जुर्माने का आदेश कायम रखा। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को वेतन से वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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