श्रावस्ती में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एक 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला अवैध चाकू बरामदगी से जुड़ा था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी है। यह मामला सिरसिया थाने में साल 2015 में दर्ज हुआ था। इसमें रामनरेश उर्फ डोडे नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया था, जो लोनियन पुरवा, थाना सिरसिया का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध चाकू बरामद किया था। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की लगातार पैरवी के बाद 19 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) श्रावस्ती की अदालत ने रामनरेश को दोषी माना। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के लिए कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भरने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस चिन्हित मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी कर रही है।
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को रफ्तार, वीबी-जीरामजी के अनुमेय कार्य बढ़कर...
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को रोजगार, आजीविका और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ने की दिशा में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन...
नक्सली कमांडर बृजेश गंजू को ढेर करने वाली UP ATS टीम...
लखनऊ। उत्तर प्रदेश एटीएस ने वाराणसी के रामनगर इलाके में रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली कमांडर बृजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह को...

















































