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अवैध चाकू बरामदगी मामले में दोषी को सजा:11 साल पुराने केस में कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

श्रावस्ती में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एक 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला अवैध चाकू बरामदगी से जुड़ा था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी है। यह मामला सिरसिया थाने में साल 2015 में दर्ज हुआ था। इसमें रामनरेश उर्फ डोडे नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया था, जो लोनियन पुरवा, थाना सिरसिया का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध चाकू बरामद किया था। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की लगातार पैरवी के बाद 19 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) श्रावस्ती की अदालत ने रामनरेश को दोषी माना। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के लिए कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भरने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस चिन्हित मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी कर रही है।