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चोरी करने के अपराध में तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं ₹500/- के अर्थदंड से दंडित

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विदित हो कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर *ऑपरेशन कनविक्शन* अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।

उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु *पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी* द्वारा महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु *अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकेश सिंह* सहित संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 21.10.2026 को *मा0 न्यायालय JM-1 जनपद बहराइच* द्वारा थाना *गिलौला* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 116/1984, धारा 380 भादवि* के अभियुक्तगण *सुंदर पुत्र लक्ष्मन, बड़कऊ पुत्र प्रागदत्त एवं भुल्लर उर्फ राजा राम पुत्र घिर्रायु निवासीगण खुरूथुआ थाना पयागपुर जनपद बहराइच* को *वादी के रिहायशी घर से नकदी, जेवर एवं कपड़े आदि चोरी करने* के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए *न्यायालय उठने तक के कारावास एवं ₹500/- के अर्थदंड* से दंडित किया गया।

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