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यूरिया-नौसादर मिलाकर जहरीली शराब बनाने वाले को उम्रकैद:17 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 15 हजार रुपये जुर्माना

श्रावस्ती में करीब 17 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गिलौला थाना क्षेत्र में जहरीली कच्ची शराब बनाने के दोषी ननके पुत्र सूर्यलाल को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मंगलवार 5:00 बजे न्यायालय से जानकारी मिली की यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अमित कुमार प्रजापति ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला 12 अक्टूबर 2009 का है। गिलौला पुलिस को सूचना मिली थी कि तेलियनपुरवा निवासी ननके अपने घर के पीछे अवैध रूप से कच्ची शराब बना रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ननके मिट्टी की भट्ठी पर बड़े बर्तन में ढक्कन लगाकर पाइप के जरिए शराब बना रहा था। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 10 लीटर कच्ची शराब से भरी पिपिया और शराब बनाने का सामान बरामद किया। इसके अलावा, करीब 100 ग्राम यूरिया और नौसादर भी मिला। बरामद सामान को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में शराब के नमूने में अल्कोहल के साथ यूरिया और नौसादर भी पाया गया। लैब रिपोर्ट में बरामद कच्ची शराब को जहरीली बताया गया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने पैरवी की। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने ननके को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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