नौतनवा तहसील सभागार में अधिकारियों और कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कुणाल और सीओ बसंत सिंह ने की। इसमें फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला लिया गया। तय किया गया कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) या स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक और बेलर जैसी अवशेष प्रबंधन व्यवस्था के बिना कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई नहीं होगी। नियम तोड़ने पर मशीन तुरंत सीज कर दी जाएगी। एसडीएम कुणाल ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना जरूरी है। उन्होंने कटाई से पहले किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। पराली जलाने की घटना मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का इस्तेमाल पशु चारा, कंपोस्ट खाद, बायोकोल, पैलेट्स यूनिट, बायो फ्यूल और सीबीजी बनाने में किया जा सकता है। प्रचार की जिम्मेदारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, कृषि अधिकारियों और थानाध्यक्षों को दी गई। बैठक में तहसीलदार कर्ण सिंह, नायब तहसीलदार सुदेव पटेल, बीडीओ अमित मिश्रा और मृत्युंजय यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सुदामा, कृषि विभाग के कन्हैया लाल और राम दुलारे मौजूद रहे। नौतनवा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह, सनौली थाना अध्यक्ष विशाल शुक्ला, बरगदवा थाना अध्यक्ष धनंजय राय, परसा मलिक थाना अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और अभय नारायण भी बैठक में शामिल हुए। कंबाइन मालिक यूनुस खान, अर्जुन यादव, बबुल्ला समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।
अवशेष प्रबंधन के बिना कंबाइन से कटाई नहीं होगी:नौतनवा में नियम तोड़ने पर मशीन सीज होगी; एसडीएम ने किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए
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