सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नियुक्ति नियमों को अपने पूर्व के फैसलों के खिलाफ बताया है। कोर्ट ने नियुक्त डीजीपी तदाशा मिश्रा से जवाब मांगा और राज्य सरकार नियमों पर पुनर्विचार करेगी।
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