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प्रदर्शन के दौरान मेट्रो-ट्रेन आवाजाही रोकने पर SC में अवमानना याचिका, रविवार को होगी विशेष सुनवाई

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प्रदर्शन के दौरान मेट्रो-ट्रेन आवाजाही रोकने पर SC में अवमानना याचिका, रविवार को होगी विशेष सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दो याचिका दायर कर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।

एक याचिका में याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 अक्टूबर को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद न करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन किया गया है।

दूसरी याचिका में विपक्षी नेताओं, वकीलों और पत्रकारों की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट रविवार को विशेष सुनवाई करेगा।

CJI की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ इन मामलों की सुनवाई करेगी।

एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर इस याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और डीएमआरसी अध्यक्ष डी. थारा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्रूर हमला करार दिया गया है।

‘कोर्ट के आदेशों की घोर अवहेलना दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।”

गौरतलब है कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद करने के खिलाफ एक अलग याचिका की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा था कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है।

लेकिन प्रदर्शन के नाम पर नागरिकों को अत्यधिक परेशान नहीं किया जा सकता और दिल्ली आने वाली ट्रेनों एवं मेट्रो की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। याचिका में इसी निर्देश की अवहेलना का दावा किया गया है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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