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‘हमें कोई अधिकार नहीं’, नकदी के बदले नौकरी मामले में DMK नेता केएन नेहरू की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 634 करोड़ रुपये के कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाला मामले में मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मद्रास हाई कोर्ट ने नेहरू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

हाई कोर्ट से भी खारिज हुई याचिका

हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 634 करोड़ रुपये के ‘नकदी के बदले नौकरी’ संबंधी कथित घोटाले में ईडी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

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