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2019 ट्रैक्टर हादसे में धोखाधड़ी, कोर्ट ने FIR का आदेश:कोठीभार पुलिस को कूटरचना और धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का निर्देश

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2019 के कोठीभार ट्रैक्टर हादसे में नया मोड़ आया है। महाराजगंज की अदालत ने पुलिस की ढिलाई पर सख्त रुख अपनाते हुए धोखाधड़ी और कूटरचना का केस दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। यह प्रार्थना पत्र घोड़नर निवासी सुनील पुत्र अमरनाथ ने दाखिल किया था। सुनील ने आरोप लगाया कि 11 दिसंबर 2019 को ट्रैक्टर संख्या यूपी 56 एन 1330 से हुए हादसे में रजनीश शुक्ला की मौत हो गई थी। उस ट्रैक्टर का बीमा चालू नहीं था। सुनील का आरोप है कि बीमा और कानूनी फायदे लेने के लिए आरोपियों ने साजिश रची। उन्होंने असली वाहन (यूपी 56 एन 1330) की जगह सुनील के ट्रैक्टर (यूपी 56 आर 7349) को दुर्घटनाग्रस्त दिखाया। यशवंत पटेल समेत अन्य पर फर्जीवाड़ा और कूटरचना का आरोप है। स्टांप संख्या 11 एई 102774 पर भी सवाल उठे हैं। सुनील ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने तथ्यों और सबूतों को देखते हुए पुलिस को FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है।

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