महराजगंज में उसका बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के करीब तीन साल पुराने मामले में 17 सितंबर को विशेष पॉक्सो अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी रामगुलाम लोधी को दोषी मानते हुए तीन साल की सख्त जेल की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2023 में दर्ज हुआ था केस मामला वर्ष 2023 का है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर उसका बाजार थाने में रामगुलाम लोधी के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्य जुटाकर अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ाई। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अभियोजन की ओर से उपलब्ध साक्ष्य और दलीलें अदालत के सामने रखीं। दोनों पक्षों की सुनवाई और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष पॉक्सो अदालत के जज वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर को फैसला सुनाया। कोर्ट ने रामगुलाम लोधी को तीन साल की सख्त जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। सरकारी वकील ने की पैरवी मामले में सरकारी वकील पवन कुमार पाठक ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। उसका बाजार थाने के कोर्ट पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान ने भी मामले की पैरवी में सहयोग किया।
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