बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज करने और पूरी जांच करने का निर्देश दिया।(Bombay High Court Orders CBI Probe Into Disha Salians Death)
8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में मौत
सालियान की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से गिरने से हुई थी। उनकी मौत, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी, पब्लिक और लीगल जांच का विषय बनी हुई है।
यह आदेश जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच में खामियों का आरोप लगाया था और सेंट्रल एजेंसी से नए सिरे से जांच की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी केस रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स CBI को सौंपने का निर्देश दिया। एजेंसी को सतीश सालियान का बयान रिकॉर्ड करने और जांच का नेतृत्व करने के लिए एक सीनियर अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।
हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि जांच में उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिल जाएं।
बेंच ने आगे कहा कि अगर CBI को किसी क्रिमिनल ऑफेंस का कोई सबूत नहीं मिलता है, तो उसे सही कोर्ट के सामने एक सही समरी रिपोर्ट जमा करनी होगी। सालियन के पिता को ऐसी रिपोर्ट को चैलेंज करने की आज़ादी होगी।कोर्ट का ऑर्डर दिशा सालियन की मौत के छह साल से ज़्यादा समय बाद आया है और यह इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसे पहले मुंबई पुलिस हैंडल कर रही थी।
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