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सिपाही भर्ती:’15 पूर्व सैनिकों की कराई जाए दौड़ परीक्षा’, हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई करके दिया आदेश – High Court Ordered That Running Test Be Conducted For 15 Ex-servicemen For Constable Recruitment

सिपाही भर्ती:'15 पूर्व सैनिकों की कराई जाए दौड़ परीक्षा', हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई करके दिया आदेश - High Court Ordered That Running Test Be Conducted For 15 Ex-servicemen For Constable Recruitment

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शनिवार को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती- 2025 में 15 याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिकों की दौड़ परीक्षा (पेट टेस्ट) कराने का अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश मनोज कुमार पांडेय समेत 15 पूर्व सैनिकों की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करके दिया। 

याची मेरठ, लखनऊ, रायबरेली समेत अन्य जिलों के हैं। याचियों के अधिवक्ता के.के पाल ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। याचियों को भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर करने के बाद दौड़ परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेशपत्र जारी नहीं किया गया। 

इससे ये दौड़ परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसको लेकर दौड़ परीक्षा में शामिल किए जाने के निर्देश देने का आग्रह किया था। इसपर कोर्ट ने परीक्षा में शामिल कराने का आदेश देकर अगली सुनवाई 28 अक्तूबर तय की है।

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