युवक पर धमकी और गाली-गलौज का आरोप:श्रावस्ती में मल्हीपुर पुलिस ने BNS की धारा 351(3) और 352 के तहत दर्ज किया मुकदमा

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श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के खिलाफ धमकी देने और गाली-गलौज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) और 352 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक, घटना 31 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 8 बजे हुई। शिकायतकर्ता राजकुमारी ने आरोप लगाया कि गांव के एक युवक ने उनसे गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों का भी जिक्र है।
शिकायत मिलने के बाद मल्हीपुर पुलिस ने 3 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे प्राथमिकी दर्ज की। एफआईआर में आरोपी के तौर पर करीब 19 साल के एक युवक का नाम दर्ज है।
मामले की जांच उपनिरीक्षक धनेश कुमार दीक्षित को सौंपी गई है। पुलिस दर्ज धाराओं के आधार पर जांच कर रही है।

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