बस्ती में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को तीन दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 21-21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 3 नवंबर 2026 को यह फैसला आया। 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के थूहा गांव का है। 13 जून 2021 को पीड़िता के पक्ष से थाने में तहरीर दी गई थी। इसमें गांव के बृजेश निषाद पुत्र शिव प्रसाद, गोरख निषाद पुत्र राम प्रसाद उर्फ चोन्हर और प्रदीप निषाद पुत्र भदई के खिलाफ शिकायत की गई थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस की पैरवी पर दोषियों को सजा मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और कप्तानगंज पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामले में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई गई।
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को सजा:बस्ती की पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 साल का कारावास सुनाया, सभी पर 21-21 हजार रुपए जुर्माना
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