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ममता के टीएमसी गुट को झटका, फ्रीज बैंक खाते चलाने की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चार ऐसे बैंक खातों को ऑपरेट करने की अनुमति मांगी गई, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में दखल नहीं देना चाहते, जिसमें इस याचिका को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पार्टी के चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया है, इसलिए इस मसले पर अभी फैसला होना बाकी है कि उस रकम का हकदार कौन है। उच्चतम न्यायालय ने 3 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुझाव दिया था कि प्रशासन को कुछ राशि जारी कर दीजिए ताकि वो पार्टी रोजमर्रा के कामकाज का संचालन कर सके।

इस पर ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह राशि पहले से उपलब्ध है। 164 करोड़ रुपये जब्त नहीं किए गए हैं। इसका तृणमूल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया था और पार्टी को राहत देने की मांग की। दरअसल ईडी ने जांच के दौरान पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गुट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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