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ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

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नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। इस याचिका में चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और सामूहिक रूप से निहित शक्तियों के केंद्रीकरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में लगाए गए मुख्य आरोप

राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर इस याचिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है:

कानूनी पहलू और ‘क्वो वारंटो’ रिट की मांग

  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023: याचिका में इस अधिनियम का हवाला देते हुए कहा गया है कि कानून के अनुसार आयोग का काम सर्वसम्मति से या सदस्यों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए।

  • क्वो वारंटो (Quo Warranto) की मांग: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 'क्वो वारंटो' रिट जारी करने की मांग की है। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत उन शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सामूहिक रूप से पूरे चुनाव आयोग में निहित हैं।

यदि अदालत में यह साबित होता है कि वैधानिक प्रक्रियाओं या अन्य सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी के बिना अधिकारों का इस्तेमाल किया गया है, तो याचिका में ऐसे फैसलों को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है।