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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, लैंगिक हमला एवं दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹20,000/- का अर्थदंड

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श्रावस्ती। विदित हो कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह सहित संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया है।इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 02.09.2026 को मा0 न्यायालय ASJ/SPL पॉक्सो जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/2021, धारा 363, 366, 376, 368, 120-B, 504, 506 भादवि व 3/4, 7/16/17 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त चंद्र भवन यादव उर्फ दिलीप कुमार पुत्र तीरथ राम निवासी धोबहा धर्मपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसे छिपाने, आपराधिक षड्यंत्र करने, जान-माल की धमकी देते हुए गाली-गलौज करने, लैंगिक हमला एवं उत्पीड़न करने, विवाह के लिए विवश करने तथा दुष्कर्म करने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹20,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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